नई दिल्ली :- भारत सरकार ने किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पशुपालन लोन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ₹10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है और 50% तक सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस लेख में हम पशुपालन लोन योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और इसके लाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप भी पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है।
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | पशुपालन लोन योजना 2025 |
लॉन्च वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | किसान और पशुपालक |
अधिकतम लोन राशि | ₹10 लाख |
ब्याज दर | 4% से 7% प्रति वर्ष |
सब्सिडी दर | 25% से 50% तक |
चुकौती अवधि | 3 से 7 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
पशुपालन लोन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने पशुपालन व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं या नया डेयरी फार्म स्थापित करना चाहते हैं।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।
- कृषि और पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना।
पशुपालन लोन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:
- भारतीय नागरिकता:
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। - आय सीमा:
किसान की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। - पशुपालन व्यवसाय:
आवेदक को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन आदि जैसे व्यवसाय में शामिल होना चाहिए। - कोई बकाया ऋण न हो:
आवेदक का किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में कोई बकाया ऋण नहीं होना चाहिए। - आयु सीमा:
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पशुपालन लोन लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर (आधार लिंक)।